लोकतंत्र के मंदिर की फीकी पड़ती चमक-प्रियंका सौरभ

 संसद में कामकाज न चलने तथा शोर-शराबे के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास भी डिगता है। इसलिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि संसद के सुचारू संचालन में बाधा बनने वाले नियमों में जल्द से जल्द सुधार किया जाए।  हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें नैतिक रूप से प्रशिक्षित प्रतिनिधियों का ही चुनाव करना चाहिए; और संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को जनता, विशेषकर युवाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में खुद को स्थापित करना चाहिए। संसद को अक्सर “लोकतंत्र का मंदिर” कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सर्वोच्च संस्थानों में से एक है जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र को लागू किया जाता है। इसका काम भारत की सरकार और प्रस्तावना के वादे को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

एक संस्था के रूप में, संसद लोकतंत्र के विचार के केंद्र में है और गणतंत्र के संस्थापकों द्वारा हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। यह कानून के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्र और नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और बहस में शामिल होना चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है जो लोगों की भलाई के लिए चर्चा करने, बहस करने और मुद्दों को तय करने के लिए सर्वोच्च मंच प्रदान करती है। ये वाद-विवाद सांसदों को अपनी राय और चिंताओं को व्यक्त करने और नीति बनाने में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह सांसदों को बेहतर नीति निर्माण, विविध विचार, और सूचित निर्णय लेने में सहायता, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के हितों की आवाज उठाने की अनुमति देता है।

लोकतंत्र के मंदिर के रूप में भारतीय संसद का हाल के वर्षों में पतन हुआ है। इस गिरावट के मुख्यतः दो कारण हैं। संसद की पर्याप्त बैठक या कार्य नहीं होता है। और काम करते समय इसके प्रदर्शन पर संस्थागत अड़चनें हैं। आय और संपत्ति के अलावा, राजनीति का अपराधीकरण एक वास्तविकता है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, की रिपोर्ट है कि 2019 तक मौजूदा सांसदों में से 43% का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि 2014 में 34% था। हाल के वर्षों में संसद में ‘प्रतिस्पर्धी गुंडागर्दी’ आम दृश्य है। सांसदों के प्रदर्शन पर भी संस्थागत बाधाएं हैं। सांसदों के बोलने के लिए समय का आवंटन सदन में उनके राजनीतिक दल की ताकत के अनुपात में होता है और इसका नेतृत्व यह तय करता है कि किसे और कितने समय के लिए बोलना है।

लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति के पास मामले में थोड़ा विवेक होता है। सांसदों के लिए केवल अन्य अवसर प्रश्नकाल या शून्यकाल के दौरान होते हैं। शून्यकाल में अध्यक्ष या अध्यक्ष के पास यह विवेक होता है कि वह किसी सांसद को बोलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत कम होता है और भाषण अक्सर कोलाहल में डूब जाते हैं। भारत में, दल-बदल विरोधी कानून में कहा गया है कि तीन लाइन के व्हिप का उल्लंघन तभी किया जा सकता है, जब पार्टी के एक तिहाई से अधिक सांसद ऐसा करते हैं। यह एक ऐसे कानून का अनपेक्षित परिणाम है जिसने एक समस्या को कम तो किया लेकिन दूसरी पैदा कर दी, जो एक संस्था के रूप में हमारी संसद को कमजोर कर रही है। बड़े नीतिगत फैसलों को विधायी बनाने की कष्टदायी रूप से धीमी प्रक्रिया, संसद में महीनों और वर्षों के तीखे गतिरोध के साथ, सभी दुर्लभ सफलताओं से घिरी हुई।

स्वतंत्रता से लेकर आज तक संसद चलाने से जुड़े कई नियम बदले नहीं गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और जो आज के समय में संसद में सबसे ज्यादा बाधाओं का कारण है, वह है बहस और अन्य प्रस्ताव। उदाहरण के लिए निंदा प्रस्ताव को दाखिल किए जाने की प्रक्रिया। औपनिवेशिक काल से चला आ रहा यह नियम स्पीकर को यह खास अधिकार देता है। वास्तव में, ऐसे मामलों पर स्पीकर के निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा आम सहमती पर आधारित होते हैं, जिसमें संसद में सभी प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व होता है। सदन में सरकार के पास बहुमत होता है, इसलिए सदन से जुड़े सभी कायरें में उसके निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार से ऐसे विषय जो सरकार को असहज करें, पेश नहीं किए जाते।

आम सहमति की यह आवश्यकता सरकार को संसद में होने वाली किसी भी प्रकार की बहस या मतदान के ऊपर वीटो प्रदान करती है। जिस वीटो को मूल रूप से स्वतंत्रता पूर्व भारत की संसद को नियंत्रण में रखने के लिए वाइसरॉय के लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग स्वतंत्र भारत में अब भी किया जा रहा है। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल अकसर किसी ऐसे विषय पर चर्चा के बाद मतदान की मांगों को अनसुना करके, जहां उसे अपने दावे से कम समर्थन मिलने की स्थिति में शर्मिंदा होना पड़ सकता है, केवल ध्वनि मत द्वारा विधेयक पारित करने की कोशिश करता है। इस कारण कई महत्वपूर्ण कानून जो विस्तृत बहस के योग्य होते हैं ध्वनि मत से और अकसर शोरगुल में पारित कर दिए जाते हैं।

हाल के दिनों में प्रतिष्ठा में गिरावट के बावजूद, भारतीय संसद लोकतंत्र की गहनता को दर्शाती है।

पिछले 75 वर्षों में, बढ़ती अलोकप्रियता के बावजूद भारतीय संसद के नाम कई उपलब्धियां हैं।

संसद लोकतंत्र की गहनता को दर्शाती है, जिसका प्रभाव इसके कामकाज पर भी पड़ा है। हालाँकि, इसने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और इसकी प्रक्रियाओं की एक मौलिक पुनर्कल्पना की है, जिसे भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्रता के बाद अपनाने का विकल्प चुना। साथ ही, संसद ने केवल विचार-विमर्श करने और कानून बनाने और सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाया है। संसद अपने नियमों में संशोधन कर सकती है ताकि सरकार का सामना करते समय सांसद को अधिक ताकत मिल सके और इसकी समितियों को विधायी प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सके। अधिक ज्ञान और बाद की कानूनी समीक्षा के लिए, प्रत्येक विधायी प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रभावों का पूर्ण विश्लेषण शामिल होना चाहिए।

विधायी विकास के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए संसद में एक नई विधायी समिति की स्थापना की जानी चाहिए। अब भूमिकाओं में परिवर्तन आ गया है। कुछ समय पहले तक जो दल विपक्षी दल कहलाता था वह अब संसद में सरकार बना चुका है। सत्तारूढ़ दल अपने लाभ के लिए उन्हीं प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं या फिर बेहतरीन अंतरराष्‌र्ट्रीय प्रथाओं का पालन कर संसद के कार्य में थोड़े-बहुत बदलाव ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसे बदलावों का विभिन्न दलों के सांसद समर्थन करेंगे और इससे आम जनता के बीच हमारी सर्वोच्च संस्था की विश्वसनीयता दोबारा बहाल होगी। संसद बाधित होने से विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाएं बाधित होती हैं।

इसके अलावा, संसद में कामकाज न चलने तथा शोर-शराबे के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास भी डिगता है। इसलिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि संसद के सुचारू संचालन में बाधा बनने वाले नियमों में जल्द से जल्द सुधार किया जाए।  हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें नैतिक रूप से प्रशिक्षित प्रतिनिधियों का ही चुनाव करना चाहिए; और संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को जनता, विशेषकर युवाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में खुद को स्थापित करना चाहिए। संसद को अक्सर “लोकतंत्र का मंदिर” कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सर्वोच्च संस्थानों में से एक है जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र को लागू किया जाता है। इसका काम भारत की सरकार और प्रस्तावना के वादे को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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