अच्छी खबर : खेती की जमीन पर स्टांप ड्यूटी खत्म करने की तैयारी में योगी सरकार

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) यूपी की योगी सरकार निवेश करने के लिए प्रक्रिया को आसान कर रही है। सरकार चाहती है की राज्य में बड़े बड़े उघोग लगें बड़ा बड़ा कंपनियां यहां इनवेस्ट करें इसलिए बीते दिनों सरकार की तरफ से इन्वेस्टर्स सम्मीट भी आयोजित किया गया। इस बीच ग्रामीण इलाकों में निवेश करने वालों के लिए भी सरकार एक अच्छी खबर लेकर आई है। वो अच्छी खबर ये है कि राजस्व विभाग ने शासन को खेती की जमीन पर स्टांप ड्यूटी खत्म करने का प्रस्ताव भेज दिया है।
इसी प्रस्ताव के तहत अब यूपी के ग्रामीण इलाकों में अगर आप खेती की जमीन खरीदते हैं और इसका इस्तेमाल मकान बनाने या किसी भी तरह के बिजनेस में करते हैं तो अब आपको एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिये यूपी में निवेश करने वाले निवेशकों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी खत्म होने से निवेशकों को लाखों रुपए का फायदा होगा।
अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर स्टांप ड्यूटी है क्या? एक घर खरीदना सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है। जो हर कोई अपने जीवन में जरूर करना चाहता है। घर खरीदते समय जमीन चुनना, डाउन पेमेंट करना, लोन के लिए आवेदन, बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन घर खरीदते समय सबसे जरूरी अंतिम समय में किया गया पंजीकरण होता है। यानी घर पर मालिकाना हक के लिए कानूनी सबूत। इसके लिए आपको स्थानीय नगरपालिका रिकॉर्ड में अपने नाम पर संपत्ति पंजीकृत करानी होती है। जिसमें जमीन बेचने वाला कागज पर ये लिखता है कि संपत्ति आपको सौंपी जा रही है। पंजीकरण के समय आपको एक स्टांप ड्यूटी का भी भुगतान करना होता है जो संपत्ति के लेनदेन पर लगाया जाने वाला एक सरकारी कर है।
स्टांप ड्यूटी राज्य सरकार की तरफ संपत्ति या संपत्ति के स्वामित्व की बिक्री पर लगाया गया कर है। ये नियम भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तहत काम करती है। स्टांप ड्यूटी राज्य या क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होती है। स्टांप ड्यूटी का भूगतान हमेशा एक बार में पूरा करना होना है। नहीं तो इस पर जुर्माना लगता है। यानी ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जिसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

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