नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) दिल्ली सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
शुरुआत में कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। आप सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- कोर्ट ने कई मामलों में कानूनों पर रोक लगाई है। इस मामले में केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ उल्लंघन किया है बल्कि चुनी हुई सरकार की भूमिका को कम कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। बेंच ने दिल्ली सरकार से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच मामले को सुन रही है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
Check Also
संसद के बाद अब सड़क पर उतरने की कांग्रेंस की बडी तैयारी : पूरे देश में निकाला जाएगा अंबेडकर सम्मान मार्च
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) कांग्रेस पार्टी संसद के बाद अब सड़क पर भी आंबेडकर के …