नयी दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी दो अगस्त से सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर रोजाना सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की संविधान पीठ ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया। संविधान पीठ ने दो अगस्त से पूर्वाह्न 10ः30 बजे से सुनवाई शुरू करेगी। पीठ में इससे पहले सभी पक्षों को 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने करीब चार साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को संविधान की धारा 370 को निरस्त कर दिया था।
शीर्ष अदालत में यह मामला (धारा 370 को समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली) आखिरी बार मार्च 2020 में सूचीबद्ध किया गया था। तब कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार फरवरी 2023 में लगाई गई थी। विशेष उल्लेख के दौरान लगाई गई इस गुहार पर पीठ ने कहा था कि वह इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर उचित समय पर फैसला लेगी।
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