‘‘आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमें’’
फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) आईटीआई चौकी इंचार्ज सुरजीत सिंह को जूतों से मारने एंव बिल्ले नोच लेने की धमकी देने वाले खनन माफिया व भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष सहित 14 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें देना शुरु कर दिया है।
मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और थाना कादरी गेट की आईटीआई चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह नें बीती रात पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा कि बीते 20 अगस्त की रात 12 बजे वह गश्त पर थे। तभी थाने में सूचना मिली कि बेबर रोड़ पर विवाद और फायरिंग हो गयी है। गोली चलने की सूचना पर वह चीता मोबाइल के साथ मौके पर पंहुचे, पीछे से प्रभारी निरीक्षक भी आ गये। पुलिस पूंछतांछ कर रही थी कि वहां आशीष प्रताप सिंह उर्फ सचिन ठाकुर पुत्र ग्रीश चन्द्र निवासी चिलसरा शमसाबाद व हाल पता नरायनपुर कादरी गेट अपने साथी भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अमित ठाकुर पुत्र रघुपाल निवासी भुवनपुर ताजपुर अमृतपुर, मनु चतुर्वदी पुत्र विमल निवासी नेकपुर चौरासी, अंशुल मिश्रा उर्फ छतरी पुत्र रुपेश मिश्रा निवासी विजाधरपुर फतेहगढ़ व 8-10 अज्ञात के साथ मौजूद था। प्रभारी निरीक्षक जाँच करने आगे चले गये तभी दारोगा ने कहा कि झूठी सूचना को सत्य बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। तो सभी ने मिलकर चौकी इंचार्ज सुरजीत व सिपाहियों को घेर लिया। आरोपियों ने अभद्रता की गाली-गलौज जान से मारने की धमकी दी और सड़क जाम करने का प्रयास किया, सरकारी कार्य में बाधा पैदा की। खनन माफिया सचिन ठाकुर ने कहा तुम मुझे जानते नही हो और शोर शराबा करने लगे। जिससे आम जनता में भय व्यक्त हो गया। सचिन ठाकुर व उसके साथी अवैध खनन का कार्य करते हैं। सचिन ठाकुर पर कई मुकदमें दर्ज हैं। दर्ज रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व में सचिन ने एक तहसीलदार को धमकी दी थी जिसमें वह जेल गया था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। घटना के समय सिपाहियों ने वीडियो ग्राफी भी की जिसमें सभी सुनाई दे रहा और दिखायी दे रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 504, 506, 186, 336, 353 व आपराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।