’लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ओटीएस योजना में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में प्रावधान किया गया है। यदि वे तत्काल कनेक्शन लेते हैं तो बिजली चोरी में उन पर लगे जुर्माने में छूट दी जाएगी। इसी तरह व्यापारियों को भी लगाई गई पेनाल्टी में राहत दी जाएगी।
यह योजना 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जाएगी। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को देय राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा करना होगा। शेष निर्धारित राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।
इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारित कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान किए जाएंगे जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी जारी की गई है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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