फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरूण कुमार मिश्रा व विमल कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अन्तर्गत फर्रूखाबाद स्थित मीट प्रतिष्ठानों पर निम्न कार्यवाही सम्पादित की गयी।
- कोठी बाजार, कोठी, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर प्रमोद कुमार पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- बेवर रोड, अवन्तीबाई नगर, मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदास का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- कोठी बाजार, कोठी, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर अमन कुमार पुत्र संतोष कुमार का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर मनोज पुत्र रामचन्द्र का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- बेवर रोड, किदवई नगर, मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर दिनेश कुमार पुत्र रामप्रकाश का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- संकिसा रोड, सब्जी मण्डी, मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर आदिल पुत्र उस्मान का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- जहानगंज बस अड्डा, जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर दीपक कुमार पुत्र चन्द्रपाल का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- कोठी बाजार, जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर महेश सिंह पुत्र रामचन्द्र का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
- मुरहास कन्हैया, मैन रोड, जनपद-फर्रूखाबाद पर शानू पुत्र असलम का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।