नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की सभी पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी याचिका खारिज करते हुए सुझाव दिया चुनाव आयोग भविष्य में वीवीपीएटी पर्ची में बार कोड पर भी विचार करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में बर्न मेमोरी की जांच, परिणाम घोषित होने के बाद, उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवार को ये अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर करना होगा।
Check Also
संसद के बाद अब सड़क पर उतरने की कांग्रेंस की बडी तैयारी : पूरे देश में निकाला जाएगा अंबेडकर सम्मान मार्च
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) कांग्रेस पार्टी संसद के बाद अब सड़क पर भी आंबेडकर के …