प्रयागराज। (आवाज न्यूज ब्यूरो) समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सपरिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले पर भी रोक लगा दी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी।
बताते चलें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस दौरान अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। आजम परिवार ने इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी। दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट का फैसला आया है।
Check Also
आबकारी की संदिग्ध ग्राम-बाग लकूला में दबिश
फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश एवं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक फर्रूखाबाद …