नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। जहां, दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दिया है। केजरीवाल की वो याचिका भी खारिज कर दी गई है, जिसमें सीबीआई गिरफ्तारी को अवैध बताकर चुनौती दी गई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने ये फैसला दिया।
सीएम केजरीवाल की ओर से सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा, अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मामले की सुनाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राहत के लिए केजरीवाल ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वह 115 दिनों से जेल में हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं, मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की गिरफ़्तारी और ज़मानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
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