नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बता दें इसी मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है।
इस मामले की पिछली सुनवाई 5 सितंबर को जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने की थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से दलीलें पेश करते हुए एडीशनल सालिसिटर एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर आपत्ति उठाते हुए कहा था कि उन्हें जमानत के लिए पहले सत्र अदालत में जाना चाहिए था वह सीधे हाई कोर्ट गए जो कि कानून के हिसाब से ठीक नहीं हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की याचिकाओं पर सारा दिन लंबी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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