वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई नहीं लूट सकेगा जमीन : सीएम योगी

लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं लूट सकेगा। इस कानून के तहत सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास बनाने में किया जाएगा।
सीएम योगी ने विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे किए गए थे, जिसे अब रोका जाएगा। यह कुछ लोगों के लिए लूट का जरिया बन गया था, लेकिन अब इस पर अंकुश लगेगा।
कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में दी चुनौती
विधेयक को लोकसभा (288 मत पक्ष में) और राज्यसभा (128 मत पक्ष में) से मंजूरी मिली है, लेकिन इसके बाद कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब वे यूपी में मंत्री थे, तो वक्फ संपत्ति के मामलों को लेकर उन्हें कई लोगों से मिलना पड़ता था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति का मामला था।
राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार
अब यह विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, ताकि इसे कानून में बदलने की प्रक्रिया पूरी हो सके। यह विधेयक 1995 के वक्फ कानून में सुधार करने के लिए लाया गया है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को और बेहतर बनाना है। विधेयक में वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल करने, पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई सुधारों की बात की गई है।

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