बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। निष्पक्ष मतदान कराने में हमारा सहयोग करें जुलूस व रोड शो किसी भी दशा में 11फरवरी तक न निकालें। संबंधित आर0ओ0 से पूर्वानुमति के उपरांत ही जुलूस, सभा आदि आयोजित किये जाएं। नियमित रूप से वित्तीय पंजिका पर खर्चों का अंकन करें। आपराधिक इतिहास का प्रकाशन कम से कम 03 बार अवश्य कराएं। यह निर्देश आज सामान्य प्रेक्षक छिबरामऊ ऊषा परमार, सामान्य प्रेक्षक तिर्वा उत्कर्ष गुप्ता, सामान्य प्रेक्षक कन्नौज रंजीथ कुमार एवं पुलिस प्रेक्षक सतीश गजभिये द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ समस्त पार्टी पदाधिकारियों एवं राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों, प्रत्याशियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र कुमार द्वारा नामांकन की प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त नामांकन के अनुसार विधानसभा छिबरामऊ में 14 प्रत्याशी, तिर्वा विधानसभा में 11 एवं विधानसभा कन्नौज में 8 प्रत्याशी बचे है। सभी के मध्य निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि 11 फरवरी तक आयोग के निर्देशों के क्रम में कोई भी रोड शो रैली बाइक रैली आदि नहीं निकाले जाएंगे। उन्होंने जनसभा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनसभाएं निर्धारित स्थलों पर ही संबंधित आरओ की अनुमति के उपरांत ही की जाए जिसमें कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 12663 मतदाताओं में से 170 दिव्यांग मतदाताओं एवं 129 मतदाता 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले जनपद के नागरिकों को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान कुल 299 दिव्यांगों व 80 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं का मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत जनपद के 07 विभागों से फॉर्म 12 के द्वारा 37आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से दिनांक 15, 16 व 17 फरवरी को निर्धारित बूथों पर मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के अंतर्गत व्यय किए जाने की अनुमन्यता के संबंध में सभी को हस्त पुस्तिका दी गयी एवं कोविड गाइडलाइन्स से भी सभी को अवगत कराते हुए हैण्डआउट दिए गए। उन्होंने बताया कि दिनांक 20 फरवरी 2022 को तृतीय चरण में मतदान प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी एवं 10 मार्च 2022 को मतगणना की जाएगी। श्री मिश्र द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन के दौरान आने वाले विभिन्न खर्च जैसे लाउडस्पीकर, पोडियम, फ्लेक्स, कपड़े का बैनर, कपड़े की झंडे की दरें, डायस, पंपलेट, मोबाइल टॉयलेट, एलईडी, बैच, टोपी, हैंड बिल, टी-शर्ट, पटका, पोस्टर, होर्डिंग, कट आउट, माइक, अतिरिक्त हॉर्न, प्रचार हेतु ऑडियो या वीडियो की लागत, डीवीडी, सीडी, गेट का प्रतिदिन निर्माण, तोरण का निर्माण, मजदूर, बिजली, फूल का कार्य, नाट्य मंडली, ढोल, ड्राइवर, वाहनों का किराया, समाचार पत्र अथवा टीवी चैनल में विज्ञापन की दरें, फेस मास्क, सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन आदि के किराए की सूची को समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराई गई एवं आशा की गई कि वह मानक के अनुरूप ही व्यय करें। उन्होंने सभी को जुलूस व रोड शो किसी भी दशा में न निकाले जाने की हिदायत भी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि रैली आदि के लिए अनुमति प्रथम प्रथम पाओ के आधार पर संबंधित आरओ द्वारा दी जाएगी। संबंधित प्रेक्षकों द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक चर्चाएं की गयी। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी अपना प्रचार वाहन किसी भी दशा में दूसरे विधानसभा क्षेत्र में संचालित नहीं करेगा अन्यथा की दशा में उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 8:00 बजे से रात में 8:00 बजे तक ही प्रचार प्रसार की अनुमति संबंधित आरो द्वारा दी जाएगी एवं लाउडस्पीकर वाहन में फिट नहीं कराया जाएगा। इस दौरान समस्त आर0ओ0, ए0आर0ओ0, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार, वरिष्ठ सहायक संजीव बिसारिया सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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