बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी जनता 12 विकल्पों से मतदान कर सकेगी।यह जानकारी आज जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से सूचना को सार्वजनिक करते हुए उन्होंने कहा कि जनता मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त भी अन्य 12 विकल्प जिसमें आधारकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/ विधायकों / विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आई डी के माध्यम से इस बार मतदान करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त में से यदि कोई मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक की भी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान हेतु स्वीकृत किया जायेगा बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब निर्वाचक को उक्त विकल्पों में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा इस बार पहचान पत्र अथवा पहचान का कोई अतिरिक्त दस्तावेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसबार मतदाता पर्ची पर मतदाता का चित्र नही है।उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांग, 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर उनकी सुविधा हेतु दिव्यांग मित्र के साथ व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है, इससे प्रत्येक भी यदि कोई दिव्यांग अथवा 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता यदि वाहन की मांग करते हैं तो संबंधित मतदाताओं को वाहन व्यवस्था भी मुहैया कराई जाएगी।
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