आजम खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी : ये तो न्याय का मखौल उड़ाना है

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)   यूपी के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर फैसला ना आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं, फैसला रिजर्व हुए 137 दिन बीत गए लेकिन इस मामले में फैसला नहीं आया, ये तो न्याय का मखौल उड़ाना है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई की तारीख दी है। दरअसल एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 4 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट में आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई। करीब ढाई घंटे चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

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