कन्नौज : प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को मुद्रण का देना होगा हिसाब

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश आज  उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विo/राo) आशीष कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जनपद के समस्त मुद्रणालयों (प्रिन्टिंग प्रेस) के संचालको की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होनें निर्देश देते हुये कहा कि कोई भी राजनीतिक दल/प्रत्याशी प्रिंट मीडिया में कोई भी छद्म विज्ञापन एंव पेड समाचार न प्रकाशित करेगा और न ही करायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अन्तर्गत पैम्फलेट/बैनर/स्टीकर/प्रचार सामग्री आदि का मुद्रण करने से पूर्व परशिष्ट क पर प्रकाशक द्वारा दिये जाने वाला घोषणा पत्र एंव मुद्रक के संबंध में मुद्रक द्वारा प्रारूप ख पर जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करने के साथ ही कन्ट्रोल रूम के व्हाटस्प नम्बर 8470904834 पर भी उपलब्ध करायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुये कहा कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचक/प्रचार सामग्री जिसकी मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता न हो, मुद्रति या प्रकशित न करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण में फोटो कापी प्रतियां में सम्मिलित मानी जायेगी। कहा कि उक्त निर्देशों का उल्लघंन करने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 13 जे सपठित रिप्रजेन्टशन आफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 127 ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनीत कटियार सहित प्रिंटिंग प्रेस के मुद्रक उपस्थित रहे।

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