बाल विवाह की सूचना 1098,181,1090 पर देने की अपील
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज। (आवाज न्यूज ब्यूरो) जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट के गाँधी सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा हैं कि बाल विवाह गैर कानूनी हैं l बाल विवाह जिस क्षेत्र में अत्यधिक होता है उन क्षेत्रों का चिन्हाकन किया जाए तथा वहां पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाये जाये l इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर बैठके आयोजित कर जानकारी उपलब्ध कराई जाये कि बाल विवाह गैर कानूनी हैं l कहा कि बाल विवाह का अगर कही पर हो रहा हैं, तो 1098,181,1090 पर सूचना दी जा सकती हैं l
श्री शुक्ल ने कहा कि बालश्रम की रोकथाम हेतु होटल, कारखानों ,भटठो का निरीक्षण करवाया जाएl कहां कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किसी भट्टठे, कारखाने होटल आदि द्वारा कार्य करवाता पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाये l जिलाधिकारी ने कहां कि टीचर अगर बच्चों को पीटते हैं तो संबधित टीचर को सस्पेंड करने की कार्यवाही की जाये l उन्होंने कहा कि
टीचर बच्चों को पीट कर,अपना भविष्य खराब न करें l बच्चों से अपशब्द बोलना, पीटना यह शिक्षा पद्धति में नहीं आता हैं l
उन्होंने कहा कि शिक्षक अगर पान, मसाला-गुटखा खाते हैं तो उन्होंने दंडित किया जाये l शिक्षक को शिक्षक जैसा आचरण रखना चाहिए l उन्होंने कहां कि विद्यायल की 200 मीटर की परिधि में पान,मसाला,गुटका, शराब आदि की दुकान नहीं होनी चाहिए l इस इस संबंध में अभियान चलाकर चिंतन करने के निर्देश दिए l कहा कि विद्यालय न जाने वाली किशोरी बलिकाओं के क्षेत्र में जागरूकता के कार्यक्रम चलाया जाए l वन स्टाफ सेंटर में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली सेवा प्रदाता एजेंसी की कार्य कुशलता संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्ति की तथा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए l कहां कि संबंधित एजेंसी के कार्य आचरण में सुधार नहीं आया तो ब्लैकलिस्टेड कराने की कार्यवाही की जायेगी l
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीसीएनआरएलएम, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि उपस्थित रहे l