कन्नौज : 24 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिनी धरने पर बैठा कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ आज एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठ गया। राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित एक ज्ञापन  तिर्वा के उप जिलाधिकारी न्यायिक रामकेश धामा के माध्यम से भेजते हुए संघ ने चेतावनी दी कि अगर अब भी मांगे न मानी गयी तो संघ के सदस्य 28 नवम्बर को राजस्व परिषद के समक्ष लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे।

संघ की प्रमुख मांगो में जनपद मुख्यालय स्तर पर कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर पर मिनी/जनपद सचिवालय घोषित किया जाये। कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाये। नवीन पेंशन योजना (एन०पी०एस०) को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाना शामिल है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में बनी सहमति के अनुसार सरकार, वित्त विभाग से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 द्वारा प्रख्यापित नीति/पदोन्नति की प्रकिया से कलेक्ट्रेट संवर्ग को पृथक करते हुए विभागीय नियमावली यथा- उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) लिपिक वर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 को पूर्ववत लागू किया जाये। कलेक्ट्रेट में लेखा का कार्य सम्पादित करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतनमान दिये जाने संबंधी शासनादेश निर्गत किया जाए। नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) लिपिक वर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 द्वारा प्रख्यापित पदों का सृजन किया जाये तथा पूर्व में समस्त जनपदों/तहसीलों में अस्थाई स्वीकृत पदों को स्थाई किया जाये। शासन के राजस्व एवं वित्त विभाग से बनी सहमति के आधार पर प्रदेश के नवसृजित जनपदों में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाये। भूलेख लिपिक (नामान्तरण लिपिक) को पूर्व की तरह कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में वापस किये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाये। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत सीजनल सहायक वासिल वाकी नवीसों को जनपदों में रिक्त पदों के सापेक्ष शत-प्रतिशत समायोजन कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाये। तद्नुसार विभागीय नियमावली क्या उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) लिपिक वर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 द्वारा प्रख्यापित व्यवस्था के अनुत्सार कार्यवाही सम्पादित की जाये व नवीन सीजनल सहायक वासिल वाकी नवीस की तैनाती पर लगे प्रतिबन्ध को तत्काल हटाया जाये। समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर कलेक्ट्रेट कर्मियों को भी सचिवालय के बराबर वेतन भत्ते दिये जायें। उपार्जित अवकाश 300 दिन संचित करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए पूर्व की भाँति पूर्ण अवशेष उपार्जित अवकाश लेखा तैयार किया जाए।

सभी कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयों को आधुनिक रूप से वातानुकूलित / सुसज्जित कराया जाये तथा प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारीगण के लिये पद की गरिमा के अनुरूप सुसज्जित कक्ष एवं फर्नीचर आदि की सुदृढ व्यवस्था करायी जाये।

लिपिक संवर्ग में सामयिक सहायक वासिल वाकी नवीसों से विनियमित कर्मचारियों की खण्डित सेवा को उनकी सेवा अवधि में जोडने हेतु आदेश निर्गत किये जायें। कलेक्ट्रेट संवर्ग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शत-प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित करायी जाये तथा आउटसोर्सिग/संविदा के आधार पर की जा रही भर्ती पर रोक लगायी जाये। सामूहिक बीमा की धनराशि 10 लाख रूपये की जाये। निर्वाचन प्रकिया को सम्पन्न कराने में तैनात कलेक्ट्रेट कार्मिकों का बीमा कराया जाये तथा पूर्व की भाँति उनको 01 माह का वेतन मानदेय के रूप में दिया जाये। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जाये। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली धनराशि को आयकर आंगणन में सम्मिलित न किया जाये व केन्द्र की भाँति दो बच्चों तक उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा भत्ता  दिया जाये।  22 अगस्त, 2019 से समाप्त किये गये द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रोत्साहन भत्ता तथा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता को न्यूनतम 1000/- तक अनुमन्य करते हुए बहाल किया जाये तथा कोरोना काल के 16 माह का अवशेष महगाई भत्ता दिया जाय। ऐसी ही 24 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कर्मी आज एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नही मानी गयी तो वे 28 नवम्बर को राजस्व परिषद के समक्ष धरना देंगे।

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