सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा- चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है? सोमवार तक मांगा जबाब

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और इसे पाने वाले लोगों के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिया है।
चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा जवाब। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। एसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट में एसबीआई की ओर से कोई मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बान्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा, चुनावी बान्ड संख्या यानी यूनिक नम्बर का भी खुलासा करना होगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन पेश हो रहा है? उन्होंने कहा कि एसबीआई ने पूरे नंबर का खुलासा नहीं किया है। एसबीआई को इसकी जानकारी देनी होगी।

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