लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में यहां एक अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में का जा रही थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश शोभित बंसल ने आरोप साबित न होने पर पूर्व सांसद को दोषमुक्त करार दिया। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी न्यायालय में मौजूद थीं। जयाप्रदा ने 2019 आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था। अभिनेत्री के खिलाफ प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रामपुर के कैमरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत के फैसले से खुश जयाप्रदा ने संवाददाताओं से कहा कि वह इसके लिये न्यायालय का धन्यवाद देती हैं।
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