प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश : कोई नया मंदिर-मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली।  (आवाज न्यूज ब्यूरो) प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मामला पेंडिंग है तब तक कोई अदालत दूसरे ऐसे मामले में प्रभावी और अंतिम आदेश पास नहीं करेगी। इसके अलावा ना ही सर्वे का आदेश दिया जाएगा। उपासना स्थल अधिनियम पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अपने आदेश में कहा, ‘कोई नया मंदिर-मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा’। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ताओं को जवाब की कॉपी दें।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर की अदालतों को मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग करने वाले किसी भी नए मुकदमे या याचिका को स्वीकार करने या आदेश पारित करने से रोक दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके नीचे मंदिर हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘मौजूदा मुकदमों में भी सर्वेक्षण का कोई आदेश या कोई अन्य प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।’ गौरतलब है कि उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थलों को फिर से प्राप्त करने या उनके स्ट्रक्चर को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।
याचिकाओं में दी गई दलील
याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के नष्ट किए गए उनके ‘पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों’ को बहाल करने के अधिकारों को छीनता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, ‘हम पूजा स्थल अधिनियम पर 1991 के कानून की शक्तियों, रूपरेखा और दायरे की जांच कर रहे हैं।’ शीर्ष अदालत ने केंद्र से चार सप्ताह के भीतर कानून के खिलाफ या इसे लागू करने की मांग वाली क्रॉस-याचिकाओं पर जवाब देने को कहा है। वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही में हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाले मुस्लिम निकायों सहित विभिन्न पक्षों की याचिकाएं भी स्वीकार कर ली है।

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