फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजेन्द्र कुमार द्वारा कोटेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें बगैर लाइसेंस प्राप्त कर कोटा चला रहे 5 कोटेदारों को नोटिस दिया गया।
जिसमें याकूतगंज स्थित उचित दर विक्रेता राकेश दुबे पुत्र राधेश्याम दुबे, याकूतगंज स्थित उचित दर विक्रेता बीना गुप्ता पत्नी कृष्णकांत गुप्ता, याकूतगंज स्थित उचित दर विक्रेता नितीश गुप्ता पुत्र सुमन कुमार गुप्ता, महरुपुर स्थित उचित दर विक्रेता जगदीश कुमार पुत्र अशर्फीलाल, निनौआ स्थित उचित दर विक्रेता अनुज कटियार पुत्र रामतीर्थ कटियार को बगैर लाइसेंस कोटा चलाने में नोटिस दिया गया। बताया गया है कि लाइसेंस बनवाये न जाने पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 को सुसंगत धारा अंतर्गत चालान किया जाएगा। बिना पंजीकरण प्राप्त कर खाद्य व्यवसाय किये जाने पर अधिकतम 2 लाख रुपये का अर्थदण्ड किया जाएगा।
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