फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) होटल आनन्द के मालिक मुन्ना गुप्ता को नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गवा ने नोटिस जारी किया है जिसमें उन्हें कल बुधवार यानी 13 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
आपको बतादें कि शहर के रेलवे रोड स्थित मुन्ना गुप्ता के आनन्द होटल को नोटिस जारी किया गया है जिसमें नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गवा ने कहा है कि अवर अभियंता विनयमित क्षेत्र फर्रुखाबाद की स्थलीय जांच आख्या 4 जून द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे रोड निकट पुलिस चैकी फर्रुखाबाद में आपके द्वारा 30/40 फीट के भूखण्ड पर होटल का निर्माण कराया गया है,जिसमें कोई भी स्थान खुला नहीं छोड़ा है एंव जिसका कोई भी भवन मानचित्र आपके द्वारा मौके पर नहीं दिखाया गया। इस प्रकार कराया गया निर्माण उ0प्र0 आरबी एक्ट 1958 का उलंघन है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी नोटिस निर्गत की जा चुकी है। आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि पूर्व से मानचित्र स्वीकृत है कि उसकी प्रतिमय स्वामित्व अभिलेखीय साक्ष्य सहित दिनांक 13 जुलाई 2022 को 11 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा भवन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी एंव उ0प्र0 आरबी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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