लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में नया कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज और आगरा में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
योगी सरकार के फैसले से शहरों में कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में कामयाबी मिलेगी। योगी सरकार की ओर से तेजी से विकसित हो रहे शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी चार पुलिस कमिश्नरेट कार्य कर रहे हैं। इसमें लखनऊ, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर और कानपुर शामिल हैं। तीन नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा बनने के बाद इसकी संख्या सात हो जाएगी। मेरठ में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि, अभी इस संबंध में निर्णय नहीं हुआ है। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार की बैठक में 17 प्रस्तावों को हरी झंडी दी।
कमिश्नरेट सिस्टम से क्या बदलेगी व्यवस्था
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद तीनों कमिश्नरेट में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। आईजी रैंक के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर बन पाएंगे। इससे जिले के कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा का कार्य तेजी से हो सकेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा।
सीओ की जगह अब एसीपी
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिसिंग के रैंक में भी बदलाव हो जाएगा। थानों को लेकर सीओ की तैनाती के स्थान पर एसीपी की तैनाती की जाएगी। उनके अधिकार अधिक होंगे। इससे किसी भी केस के अनुसंधान में वे अपने स्तर पर निर्णय ले पाएंगे।
कमिश्नर के अधिकार बढ़ेंगे
कमिश्नरेट में तैनात होने वाले पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। लाठी चार्ज से लेकर गोली चलाने तक के अधिकार कमिश्नर के पास आ जाएंगे। अभी तक यह अधिकार एसडीओ के पास है। दंडाधिकारी के आदेश पर ही पुलिस लाठीचार्ज या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चला सकती है।
कमिश्नरेट क्षेत्र में अब कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। नए सिस्टम से कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकार अब कमिश्नर के पास होंगे।