राहुल गांधी मानहानि केस : राहुल की याचिका खारिज,जज ने एक शब्द कहा,डिसमिस; राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज।
जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।
सूरत कोर्ट में राहुल ने यह 3 अपील की हैं…

  1. मुख्य याचिका-3 मई को सुनवाईः निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई।
  2. पहला आवेदन- फैसला बाकीः सजा पर रोक (स्टे) की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी।
  3. दूसरा आवेदन-याचिका रद्दः इसमें दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर स्टे की मांग की गई थी।
    सजा के खिलाफ याचिका पर राहुल और विरोधी पक्ष की दलीलें
    राहुल गांधीः सुनवाई के दौरान राहुल के वकील आरएस चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था। केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था- सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है।
    मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदीः उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बार-बार मानहानि वाले बयान देने के आदी हैं।
    सांसदी जाने के बाद बंगला खाली करना पड़ा, मां सोनिया के साथ रहेंगे
    नई दिल्ली की 12 तुगलग लेन पर स्थित बंगले से राहुल गांधा का सामान 14 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया गया।
    नई दिल्ली की 12 तुगलग लेन पर स्थित बंगले से राहुल गांधा का सामान 14 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया गया।
    सजा के बाद 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी।
    लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। राहुल ने बंगला खाली कर सोनिया गांधी के आवास में रहने का फैसला किया है। उनका सामान भी शिफ्ट हो चुका है।

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