नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद और उनके बेटे, पत्नी सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई के नए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। गुरुवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को सूचित किया था कि तीन आरोपियों महीप कपूर, मनोज पांडे और पी.एल. बैंकर के खिलाफ मंजूरी दी गई है। 12 सितंबर को कोर्ट को बताया गया कि मामले में नए आरोप पत्र में लालू के खिलाफ गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
शुक्रवार को गोयल ने ताजा आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया। सीबीआई ने 8 अगस्त को कहा था कि आरोपी लालू प्रसाद, महीप कपूर, मनोज पांडे और पी.एल. बैंकर के संबंध में अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। जुलाई में अदालत ने लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई को समय दिया था। गोयल ने जांच एजेंसी को समय दिया था क्योंकि उसने इस आशय की प्रार्थना की थी। सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 3 जुलाई को जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई के एक अधिकारी ने पहले कहा था, 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियों के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी जमीन लालू के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेंच दी।
जोनल रेलवे में स्थानापन्नों की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, फिर भी पटना के निवासी लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा था, इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि और अचल संपत्तियों को लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री कार्यों और दो उपहार कार्यों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अधिकांश भूमि में विक्रेता को नकद में भुगतान दिखाया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर, 2022 को राबड़ी देवी और उनकी बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ली गई थी।
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