जस्टिस शेखर यादव पर चलेगा महाभियोग? 55 सांसदों ने राज्यसभा में दिया नोटिस

नई दिल्ली।  (आवाज न्यूज ब्यूरो) विपक्षी दलों के सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया है। शेखर यादव ने कुछ दिनों पहले मुसलमानों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था जिसके बाद उनको जज के पद से हटाने की मांग होने लगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार यादव के खिलाफ महाभियोग के लिए 55 विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया है। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि अगर उनपर लगे आरोप साबित हो जाएं तो सभापति जस्टिस यादव को पद से हटाने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करें।
नोटिस देने वालों में कौन-कौन
इनमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा और तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले शामिल हैं। इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले राज्यसभा के महासचिव से मुलाकात की और महाभियोग का नोटिस दिया। नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले और सांसदों में पी चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, नसीर हुसैन, राघव चड्ढा, फौजिया खान, संजय सिंह, ए. ए. रही, वी शिवदासन और रेणुका चौधरी हैं। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत नोटिस पेश किया गया है।
पूरा मामला : भाषण में क्या कहा था?
नोटिस में कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने जो भाषण दिया, वह भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए, नफरत फैलाने वाला और सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने वाला था। साथ ही, इसमेंअल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उनके खिलाफ पूर्वाग्रह, पक्षपात की भी बात की गई है। विश्व हिंदू परिषद के 8 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने कथित तौर पर कहा था कि समान नागरिक संहिता का मुख्य मकसद सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। जस्टिस यादव ने अपनी भाषण में जोर देकर ये भी कहा था- ‘‘देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा।’’

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