कन्नौज : उमर्दा ब्लॉक में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर, बताए गए बाल और महिला अधिकार

बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो)
 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज की सचिव नितिका राजन द्वारा आज 10 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विकास खण्ड सभागार उमर्दा में किया गया। इस दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई हो। इस योजना का शुभारंभ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30 मई 2021 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से बच्चों को या फिर उनके अभिभावकों को 4000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। इसके अलावा यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है एवं उसका कोई अभिभावक नहीं है तो उनको राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लड़कियों को अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सचिव द्वारा सभी को बताया गया कि बेटियों को बेटो के बराबर समझना चाहिये तथा बेटियों तथा बेटों में किसी भी तरह का भेदभाव नही करना चाहिये। बेटियों को आगे बढने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिये। आज भी कई जगह बेटियों को 18 वर्ष पूर्व ही विवाह कर दिया जाता है जोकि कानूनन अपराध है। बेटियों की शादी न करके उन्हें अपने पैरों पर खडे होने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। कन्या सुमंगला योजना को हमारे देश की बेटियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आरंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता.पिता को धनराशि जमा करनी होगी। बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद इस धनराशि का  निकाला जा सकता है और बेटी के 21 वर्ष पूरा होने के बाद बेटी के विवाह के लिए पूरी धनराशि निकाली जा सकती है। इस दौरान श्रीमती नितिका राजन के अलावा  तहसीलदार तिर्वा अनिल कुमार सरोज भी मौजूद रहे।

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