बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सोमवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील सदर सभागार में किया गया। शिविर में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिका राजन द्वारा बताया गया कि बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ अपराध भारत में वृद्धि और विकास के रास्ते में बड़ी बाधा है। कन्या भ्रूण हत्या बड़े मुद्दों में से एक है हालांकि अस्पतालों में लिंग निर्धारण स्कैन परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड पर रोक लगा कर सरकार ने प्रतिबंधित किया गया है। लड़कियाँ समाज में अपराध नहीं हालांकि भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। हमें बेटियों से नफरत की भावनाए उन्हें कोख में मारने की कोशिश जैसे चीजों पर बदलाव लाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। वो लड़कों की तरह की देश के विकास में समान रुप से भागीदार है। समाज में महिलाओं की संख्या की बराबरी करने के लिए लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि बालिकाओं को बचाया जाए। भारत का संविधान भी भारत के नागरिकों में कोई भी भेद भाव नहीें करता है। कन्या भ्रूण हत्या बचाने के लिये लिंग चयन प्रतिशोध अधिनियम कानून बनाया गया है।श्रीमती राजन द्वारा बताया गया कि भारत में एसिड हमलों की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि ये आमतौर पर महिलाओं के ऊपर होते हैं। शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यौन अपराधो से बच्चो का सरंक्षण अधिनियम 2012, दहेज निषेद अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, भारतीय दण्ड सहिता 1860 में महिलाओं के लिये उल्लेख धाराओं के बारे में जैसे -धारा 376, 326 354 आदि की जानकारी दी गयी।
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