कन्नौज : उर्बरक विक्रेताओं के साथ डीएम की बैठक, स्टाक की सूचना देना जरूरी

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में उवर्रक थोक विक्रेताओं के साथ उवर्रक वितरण के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि समस्त कंपनी प्रतिनिधि रैक लगने के पूर्व सूचना देने के साथ किस-किस थोक विक्रेता को कितनी मात्रा मे उवर्रक दी जा रही है, उसकी भी सूचना कृषि विभाग को दें। इसी प्रकार थोक विक्रेता उर्वरक प्राप्त होने के पश्चात जिन-जिन खुदरा विक्रेताओं को दी जा रही है उसकी मात्रा सहित सूची उपलब्ध करायें। श्री शुक्ल ने कहा है कि उर्वरक की रैक लगने एवं प्रेषण के पश्चात कंपनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक विक्रेता तत्काल ई- पाॅस मशीन से संबंधित विक्रेता की आई0एफ0एम0एस0 आईडी पर एकनॉलेज करना होगा। उन्होंने कहा कि खुदरा विक्रेताओं का स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर अद्यतन कराते हुए पॉस मशीन से उर्वरको का वितरण सुनिश्चित करायें। समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा साप्ताहिक उर्वरक प्राप्ति एवं वितरण की सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि जनपद में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी किसान बंधुओं को उर्वरक को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नही है। कि समस्त उर्वरकों की बिक्री मूल्य यूरिया 266.50 रू0, एन0पी0के0 12ः32ः16 रू0 1470, अन्य 1350 निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से वितरण सुनिश्चित करायी जाए।

उन्होंने कहा कि कम्पनियों अथवा थोक विक्रेताओं द्वारा मुख्य उर्वरकों के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न किया जाए, जिस किसान को जिस चीज की जरूरत है वही दिया जाए किसी अन्य प्रोडक्ट को लेने के लिए बाध्य ना किया जाए। कृषकों को उनकी जोत के अनुसार की उर्वरक उपलब्ध कराया जाये, सभी खुदरा विक्रेताओं द्वारा स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर अद्यतन रखना होगा और भौतिक स्टॉक पॉस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक के अनुरूप रखना होगा। थोक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक स्टॉक को एक जनपद से दूसरे जनपद के किसी भी डीलर को किसी भी दशा में विक्रय न किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, न0-2 का धंधा ना करें और नकली खाद किसी भी दशा में विक्रय नहीं होनी चाहिए। जमाखोरी व कालाबाजारी, नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। कहा कि किसानों के साथ धोखाधडी करने वाले उर्वरक विके्रताओं को बख्शा नही जायेगी। उर्वरक कम्पनी के द्वारा थोक विक्रेताओं को प्रमुख उर्वरक यूरिया एवं डी०ए०पी० तथा एन0पी0के0 की आपूर्ति दिये जाने के साथ अन्य उर्वरक/उत्पाद की टैगिंग करके उर्वरको की बिक्री न की जाए।यूरिया डी०ए०पी० आदि अनुदानित उर्वरकों की बिक्री शत-प्रतिशत पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से कृषकों के मध्य सुनिश्चित करायी जाए। 

बैठक में प्रशिक्षु आईएएस स्मृति मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह सहित विभिन्न उर्वरक कम्पनियों के प्रतिनिधि व उर्वरक विक्रेता उपलब्ध आदि उपस्थित रहे।

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