बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यरो) जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही के अन्तर्गत अपराध से अर्जित 11,63,22,000/- रूपये कीमत का एक होटल (चंदन होटल) कुर्क किया गया।
कन्नौज पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 21.12.2024 को क्षेत्राधिकारी सदर कमलेश कुमार के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कन्नौज व विवेचक प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कानूनी कार्यवाही के तहत मु0अ0सं0 798/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण नवाब सिंह यादव पुत्र स्व0 चेतराम वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्र स्व0 चेतराम निवासीगण ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज के विरूद्ध धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाद संख्या 1481/2024 सरकार बनाम नवाब सिंह आदि का ग्राम सखौली तहसील तिर्वा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज में स्थित गाटा सं0 66 रकबा 1.0400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से ¼ भाग भूमि वर्ष 2016 में 50 लाख रूपये में क्रय करके उस पर निर्मित एक होटल (चन्दन होटल) जिसकी कीमत 11,63,22,000/- रूपये को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत 17 दिसम्बर 2024 को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सम्पत्ति का प्रशासक तहसीलदार तिर्वा को नियुक्त किया गया। इस आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत ग्राम सखौली में कन्नौज तिर्वा रोड पर स्थित चन्दन होटल को मुनादी कराकर के नियमानुसार कुर्क किया गया । इनसे जुडे हुए तथा अन्य व्यक्तियो के जो इस तरह के अपराधों में संलिप्त है, के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी गयी।
कुर्क की गयी सम्पत्ति में एक होटल (चन्दन होटल) जिसकी कीमत 11,63,22,000/- रूपये है।