फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) मिलावट खोरों के विरुद्ध विगत दिनों एफएसडीए द्वारा चलाये गये छापेमारी अभियान के अंतर्गत लिये जांच हेतु नमूनों में 18 नमूने फेल आये है जिसमें 18 प्रतिष्ठानों पर 7.8 लाख का जुर्माना लगाया गया।
आपको बतादें कि प्रतिष्ठानों से लिये गये नमूनों में 18 नमूने जांच में फेल पाये गये है जिसमें बरगदियाघाट निवासी कमलेश बाथम के प्रतिष्ठान से एंव सातनपुर सब्जी मण्डी स्थित मोहम्मद अकरम के प्रतिष्ठान से लिया खजूर का नमूना जांच में फेल आया है। दोनों प्रतिष्ठानों पर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है,मदनापुर निवासी नरेन्द्र सिंह के प्रतिष्ठान से लिया क्रीम का नमूना जांच में फेल आया है। नरेन्द्र सिंह पर 95 हजार का जुर्माना लगाया गया,चांदपुर मसेनी निवासी बलवीर सिंह कटियार के प्रतिष्ठान से लिया पटियाला ब्राण्ड का मखाना का नमूना जांच में फेल आया है। जिसके चलते बलवीर सिंह पर 75 हजार का जुर्माना लगाया है,अंगूरीबाग निवासी विशुनपाल के प्रतिष्ठान से लिया मिश्रित दूध का नमूना जांच में फेल आया है। जिसके चलते 40 हजार का जुर्माना लगाया है,पिपरगांव नि0 गोपाल राजपूत के प्रतिष्ठान से लिया भैंस का दूध का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 45 हजार का जुर्माना लगाया है,भोलेपुर नि0 मनोज कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान से लिया छेना की मिठाई का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 20 हजार का जुर्माना लगाया है,पल्ला जटवारा नि0 पवन सक्सेना के प्रतिष्ठान से लिया छेना की मिठाई का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 10 हजार का जुर्माना लगाया है,मुनेश्वर वर्मा के प्रतिष्ठान से लिया साबुदाना का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 20 हजार का जुर्माना लगाया है,कयूम खांन के प्रतिष्ठान से लिया सरसों के तेल का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 15 हजार का जुर्माना लगाया है,श्री बाबू के प्रतिष्ठान से लिया बेसन का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 65 हजार का जुर्माना लगाया है,मोहम्मद जावेद मंसूरी के प्रतिष्ठान से लिया नमक रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 45 हजार का जुर्माना लगाया है,मुकेश कुमार के प्रतिष्ठान से लिया गाय का दूध का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 35 हजार का जुर्माना लगाया है,आशाराम के प्रतिष्ठान से लिया सरसों के तेल का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 15 हजार का जुर्माना लगाया है,सुरजीत सिंह के प्रतिष्ठान से लिया मिश्रित दूध का नमूना जांच में फेल आया है जिसके चलते 45 हजार का जुर्माना लगाया है,विजय पाण्डेय द्वारा बगैर पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने में 25 हजार का जुर्माना लगाया गया,संजय कटियार द्वारा बगैर पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने में 35 हजार का जुर्माना लगाया गया, कुलुप सिंह द्वारा बगैर पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने में 15 हजार का जुर्माना लगाया गया,जमीन अहमद द्वारा बगैर पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने में 30 हजार का जुर्माना लगाया गया।
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